मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने तलाक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी के रवैये पर नार …और पढ़ें

Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 08:52:47 PM (IST)Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 08:52:47 PM (IST)

₹3 लाख लेने के बाद तलाक से मुकरी पत्नी, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- दो अलग-अलग रुख नहीं अपना सकते
समझौते के उल्लंघन पर कोर्ट ने जताई नाराजगी।

HighLights

  1. तीन लाख लेने के बाद तलाक से मुकरी महिला
  2. समझौते के उल्लंघन पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
  3. जस्टिस आनंद पाठक की बेंच ने लगाई फटकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने तलाक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी के रवैये पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान पति पक्ष ने बताया कि 27 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार दोनों पक्षों में समझौता हुआ था, जिसमें पति द्वारा तीन लाख रुपये देने और आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमति बनी थी। पत्नी ने यह राशि भी स्वीकार कर ली, लेकिन अब वह तलाक देने से पीछे हट रही है।

पुराने केस के निपटारे की शर्त और कोर्ट की टिप्पणी

पत्नी पक्ष के वकील ने इस तथ्य को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि वर्ष 2021 में पति की बहन द्वारा पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया गया था, और पत्नी चाहती है कि उस केस का भी निपटारा हो। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो उसे तीन लाख रुपये लेना ही नहीं चाहिए था। कोर्ट ने इसे भरोसे का उल्लंघन बताया और कहा कि एक साथ दो अलग-अलग रुख नहीं अपनाए जा सकते।



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