कोर्ट ने एफआइआर के आदेश दे दिए, इसके बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने रामपाल सिंह तोमर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। …और पढ़ें

Publish Date: Sun, 24 May 2026 10:42:34 AM (IST)Updated Date: Sun, 24 May 2026 10:43:16 AM (IST)

धोखाधड़ी: 'दूसरे की जमीन' अपनी बताकर कारोबारी को बेची; 35 लाख हड़पे
प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो पता लगा कि जमीन किसान के नाम है ही नहीं
  2. थाने में नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, यूनिवर्सिटी पुलिस ने दर्ज किया केस
  3. सांई बाबा एग्रो के संचालक को झांसे में लेकर की 35 लाख रूपये की डील

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के कारोबारी के साथ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गिरवाई में रहने वाले किसान ने दूसरे जमीन को अपना बताकर कारोबारी से सौदा कर दिया। जब कारोबारी ने रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो पता लगा कि जमीन किसान के नाम है ही नहीं। फिर रुपये मांगे तो वह मुकर गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

सांई बाबा एग्रो कंपनी के संचालक भावेश वाधवानी की मुलाकात गिरवाई में रहने वाले रामपाल सिंह तोमर से हुई थी। रामपाल सिंह तोमर ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की बात कही। कारोबारी को जमीन दिखाई, कारोबारी को जमीन पसंद आ गई। कारोबारी से रामपाल ने 35 लाख रुपये में जमीन का सौदा कर दिया।

जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई और कारोबारी ने रुपये दे दिए। जब नामांतरण के लिए आवेदन किया तो पता लगा कि जमीन रामपाल सिंह तोमर के नाम नहीं बल्कि दूसरे के नाम है। रामपाल ने दूसरे की जमीन अपनी बताकर बेच दी। कारोबारी द्वारा थाने में शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने एफआइआर के आदेश दे दिए, इसके बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने रामपाल सिंह तोमर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की।



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