मध्यप्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं में भर्ती के नियमों को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 के प्रारूप में प्रस्ताव किया गया है कि एक से अधिक जीवित जीवनसाथी रखने वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार रहेगा। विभाग ने मसौदा नियमों पर आमजन, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से 15 जून तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम नियम अधिसूचित किए जाएंगे।
