जिले के डबरा क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी शेरू जाटव को मौत की सजा सुनाई है। यह मामला भितरवार क्षेत्र के करहिया थाना से जुड़ा हुआ है।

घटना 6 फरवरी 2023 की है। पीड़िता के पिता ने करहिया थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी 7 वर्षीय बेटी गांव में बारात देखने गई थी लेकिन काफी देर तक वह वापस नहीं लौटी। ग्रामीणों के साथ खोजबीन करने पर पता चला कि बच्ची को आखिरी बार शेरू जाटव के साथ देखा गया था।

परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने गुमराह करते हुए बताया कि उसने बच्ची को पिछोर में अपने साढ़ू के घर छोड़ दिया है, लेकिन पुलिस जांच में यह बात झूठी निकली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ये भी पढ़ें: Dhar News: वेतन विसंगति को लेकर तीसरे दिन भी जारी रहा श्रमिकों का प्रदर्शन, 70 कर्मचारियों पर केस दर्ज

करहिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विक्रम भार्गव की अदालत में चल रही थी। बुधवार को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने आरोपी शेरू पुत्र पातीराम जाटव को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

इस मामले में एडीपीओ हेमी गुप्ता ने पैरवी की, जबकि विवेचना तत्कालीन एसडीओपी भितरवार अभिनव कुमार बारंगे और थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार द्वारा की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मजबूत केस तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसके आधार पर यह फैसला आया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *