मानव तस्करी और मनी लान्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 35 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक के खाते में तथा 3 लाख रुपये कोटक महिंद्रा बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए …और पढ़ें
.webp)
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ग्वालियर के न्यायाधीश विवेक कुमार ने 38 लाख रुपये की साइबर ठगी के चर्चित मामले में आरोपित अनिल नायक की प्रथम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला पुलिस थाना क्राइम ब्रांच ग्वालियर में दर्ज है। मामले के अनुसार, फरियादिया डा. सुजाता बापट को आरोपितों ने टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी पुलिस व सीबीआई अधिकारी बनकर धमकाया। मानव तस्करी और मनी लान्ड्रिंग का डर दिखाकर उनसे 35 लाख रुपये पंजाब नेशनल बैंक के खाते में तथा 3 लाख रुपये कोटक महिंद्रा बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए।
बैंक खातों और संदिग्ध लेन-देन का खुलासा
जांच में पाया गया कि सहआरोपित हरीश चौधरी के खाते से लिंक मोबाइल नंबर आरोपित अनिल नायक के उपयोग में था। अनिल नायक के इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक खाते में संदिग्ध राशि का लेन-देन भी सामने आया, जिसमें कुछ रकम सहआरोपित ओमप्रकाश नायक के खाते में स्थानांतरित की गई। आरोपित की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद परवेज ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
