हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कहने के बाद सोमवार रात तक सीबीआई त्विषा शर्मा केस की जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को दोबारा दर्ज कराया है। सीबीआई दिल्ली मुख्यालय के अधिकारियों की एक टीम देर शाम भोपाल पहुंच चुकी है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने भोपाल पुलिस से यह मामला अपने हाथ में ले लिया है। सीबीआई कल से जांच शुरू करेगी। 

सूत्रों की मानें तो आज देर रात ही सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के निवास पहुंचकर घटना स्थल का भी मुआयना करने वाली है। सीबीआई के अधिकारियों ने भोपाल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की है। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने कहा कि भोपाल पुलिस केस डायरी और जांच की अन्य रिपोर्ट, दस्तावेज तैयार कर लिए थे। निर्देश मिलते ही सीबीआई को सौंप दिया है। 

 

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एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार मृतका त्विषा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि त्विषा को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। इस मामले में आरोपी के रूप में सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के नाम दर्ज किए गए हैं।

एफआईआर के मुताबिक 12 मई 2026 की रात लगभग 10:20 बजे त्विषा की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस और मेडिकल जांच में सामने आया कि महिला की मौत फांसी लगाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में “एंटेमॉर्टम हैंगिंग” की पुष्टि हुई, यानी फांसी उस समय लगी जब वह जीवित थी। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान भी पाए गए, जिन्हें किसी भारी वस्तु या मारपीट से हुई चोट माना गया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी।

मध्यप्रदेश सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंपते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति प्रदान की। इसके बाद 25 मई 2026 को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अधिसूचना जारी कर सीबीआई को पूरे मध्यप्रदेश में जांच का अधिकार दिया। अब सीबीआई इस मामले में दहेज हत्या, प्रताड़ना, आपराधिक साजिश और अन्य संभावित अपराधों की जांच करेगी।

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सोमवार को गिरिबाला सिंह से हुई पूछताछ

सोमवार दोपहर में भोपाल पुलिस के साथ इंटेलीजेंस और कुछ अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी बागमुगालिया एक्सटेंशन स्थित भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के निवास पहुंचकर उनसे लंबी पूछताछ की है। पुलिस बारीकी से पूरे मामले का वेरीफिकेशन कर रही है। पुलिस अधिकारी समर्थ सिंह द्वारा दिए जा रहे बयानों का भी क्रॉस वेरीफिकेशन और कॉल डिटेल व अन्य डाटा से मिलान कर रही है। विशेष टीम ने गिरिबाला सिंह से पूरी घटना अपने हिसाब से बताने को कहा। गिरिबाला सिंह ने पूरा घटनाक्रम बताया, इसके बाद विशेष टीम ने कुछ सवाल किए और वापस चले गए। 

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समर्थ सिंह की कस्टडी ले सकती है सीबीआई

सीबीआई बहुत जल्दी भोपाल पुलिस की रिमांड पर चल रहे त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को भी पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले सकती है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले सीबीआई जांच शुरू करेगी, तब आरोपी समर्थ को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई अभी दिल्ली एम्स की विशेष टीम द्वारा किए गए त्विषा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सीबीआई एक्शन मोड में आने की तैयारी में है।

 



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