ग्वालियर सड़क हादसे में चार लोगों की मौत मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने परिजनों को 1.63 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। …और पढ़ें

Publish Date: Tue, 19 May 2026 10:52:02 AM (IST)Updated Date: Tue, 19 May 2026 10:52:02 AM (IST)

ग्वालियर में डंपर की टक्कर से मरे थे 4 लोग, कोर्ट का आदेश- बीमा कंपनी परिजनों को देगी 1.63 करोड़ रुपये का मुआवजा
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार लोगों के परिजनों के पक्ष में फैसला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. दुंदरौआ धाम से लौटते समय डंपर ने कार को टक्कर मारी।
  2. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर मौत हुई।
  3. बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए कार चालक को जिम्मेदार बताया।

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले चार लोगों के परिजन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए कुल 1 करोड़ 63 लाख 64 हजार 111 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। यह राशि बीमा कंपनी को ब्याज सहित अदा करनी होगी। मामला 10 फरवरी 2023 को हुए सड़क हादसे से जुड़ा है।

जानकारी के अनुसार अभिषेक दुबे अपने रिश्तेदारों अवधेश त्रिपाठी, रानी त्रिपाठी, शशि मिश्रा व अन्य लोगों को सेंट्रो कार से दुंदरौआ धाम दर्शन कराने के बाद वापस घर लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान सेंवढ़ा की ओर से आ रहे डंपर के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सेंट्रो कार में टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार चालक अभिषेक दुबे सहित कार में सवार अवधेश त्रिपाठी, रानी त्रिपाठी और शशि मिश्रा की मौत हो गई।

दुर्घटना के बाद मृतकों के परिजन ने क्षतिपूर्ति राशि के लिए अधिवक्ता शंकर लाल ढींगरा और काजल ढींगरा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किए थे। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी और प्रतिपक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि दुर्घटना के लिए सेंट्रो कार चालक जिम्मेदार था।

परिजनों को मिला मुआवजा

हालांकि न्यायालय ने इन दलीलों को खारिज करते हुए आवेदक पक्ष के तर्कों को स्वीकार किया। मृतकों के परिजन को मुआवजा देने का आदेश पारित किया। अधिकरण ने मृतक अवधेश त्रिपाठी के परिजनों को 1 करोड़ 20 लाख 39 हजार 384 रुपये, अभिषेक दुबे के परिजन को 18 लाख 32 हजार 91 रुपये, रानी त्रिपाठी के परिजन को 14 लाख 31 हजार 47 रुपये और शशि मिश्रा के परिजन को 10 लाख 61 हजार 599 रुपये मय ब्याज देने के निर्देश बीमा कंपनी को दिए हैं।



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