दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। 25 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा पर रोक लगाने की उनकी मांग पर तत्काल सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल, दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाल ही में राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार से जुड़े एक पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और 1.5 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। उन पर सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) घोटाले के जरिए वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी करने के आरोप साबित हुए थे। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उन्होंने सजा पर रोक और जमानत की मांग की थी, ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर न पड़े। हालांकि, हाईकोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली और अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के अंत में होगी।
