धार के सरकारी इमामबाड़े का मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को धार किले के शासकीय इमामवाड़े की चाबी याचिकाकर्ता को सौंपने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि चाबी एक दिन के भीतर सौंप दी जाएं। वहीं याचिकाकर्ता को मोहर्रम के ताजिए का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक जुलाई को दोपहर 12 बजे तक चाबियां अनिवार्य रूप से फिर से पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपनी होंगी।
याचिकाकर्ता को कोर्ट ने यह भी कहा है कि परिसर व भवन याचिकाकर्ता के कब्जे में रहने के दौरान उसके किसी भी भाग में निर्माण, परिवर्तन और हटाने संबंधी कोई काम नहीं होना चाहिए। परिसर को सफाई के बाद फिर विभाग को सौंपना होगा।
कोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। धार के हडवाड़ा क्षेत्र में पूर्व इमामवाड़ा परिसर को लेकर हुए विवाद के बाद सरकारी इमामवाड़ा ताजिया कमेटी के सदर मोहम्मद सिद्दीकी ने कोर्ट की शरण ली थी।
गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की और आदेश जारी किए। परिसर में ताजिए रखने की अनुमति नहीं मिलने के बाद धार में विवाद की स्थिति बन गई थी और इमामबाड़ा परिसर में भीड़ एकत्र हो गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए। कोर्ट के समक्ष सरकार के वकील की तरफ से भी पक्ष रखा गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किए।
