उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र में दर्शन करने गई महिला से अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी लाखनसिंह को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 सितंबर 2024 को पीड़िता अपने साथी के साथ दर्शन के लिए गई थी। रात में आरोपी लाखनसिंह पिता गंगाराम, 37 वर्ष, निवासी झिरनिया ने पीड़िता के साथ अशोभनीय व्यवहार किया और विरोध करने पर उसके साथी को धमकाकर भगा दिया।


इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अनैतिक कार्य किया। घटना की सूचना मिलते ही माकड़ौन पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और समय पर चालान पेश किया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ए.पी.एस. चौहान ने आरोपी को धारा 64 BNS एवं SC/ST एक्ट के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 6,000 जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही  न्यायालय ने कहा की ऐसे अपराध समाज के लिए कलंक हैं। सख्त सजा ही नजीर बनेगी।

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घटना पर एक नजर

• 15.09.2024: घटना की रात

• 16.09.2024: FIR दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

• जून 2026: 9 महीने में ट्रायल पूरा, उम्रकैद की सजा

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उज्जैन पुलिस का रिकॉर्ड

• 2024-26 में महिला अपराधों में 95% सजा दर

• पिछले 6 महीने में यह तीसरी उम्रकैद



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