फार्मासिस्टों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार ने फार्मासिस्ट भर्ती, प्रमोशन एवं सेवा विनियम-2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (आईपीए) के अनुसार यह फैसला देशभर के फार्मासिस्टों के सेवा हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। नए सेवा विनियम के तहत फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर कर दिया गया है। संगठन का कहना है कि इससे फार्मासिस्टों की भूमिका और जिम्मेदारियों को नई पहचान मिलेगी। लंबे समय से इस बदलाव की मांग की जा रही थी।
वेतनमान और प्रमोशन में बड़ा बदलाव
नए नियमों में 4600 ग्रेड पे के आधार पर वेतनमान निर्धारित किया गया है। वहीं पदोन्नति व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। अब फार्मेसी ऑफिसर से लेकर जॉइंट डायरेक्टर फार्मेसी तक पदोन्नति का स्पष्ट मार्ग तय किया गया है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर कैरियर ग्रोथ मिलेगी।
मध्य प्रदेश के 4 हजार कर्मचारियों को होगा लाभ
आईपीए के अनुसार नए सेवा विनियम लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्यरत करीब 4 हजार फार्मासिस्ट सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। संगठन का दावा है कि इसमें फार्मासिस्टों की अधिकांश लंबित मांगों को शामिल किया गया है।
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आईपीए ने लगातार किया प्रयास
इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अम्बर चौहान ने बताया कि इस प्रस्ताव को लागू कराने के लिए संगठन लगातार प्रयासरत रहा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से राज्य शासन को भेजा गया था, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी और गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ।
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स्वास्थ्य मंत्री और फार्मेसी काउंसिल का जताया आभार
आईपीए ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष संजय जैन तथा रजिस्ट्रार भव्या त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगठन का कहना है कि सभी के सहयोग से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि संभव हो सकी। संगठन ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में नए सेवा विनियम लागू होने के बाद एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर इस उपलब्धि में योगदान देने वाले जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा।
