मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भर्ती घोटाले की जांच फिर तेज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर व्यापम से संबंधित मामले में कड़ा रुख अपनाया है। व्यापम घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए CBI और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की 320 पेज की शिकायत पर अब तक क्या जांच हुई और चार्जशीट में क्या स्थिति है, इसकी स्पष्ट जानकारी देने को कहा है। यह मामला पारस सकलेचा की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर इंदौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि वे सीधे प्रभावित पक्ष नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ (जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया) ने सीबीआई और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन समय पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोनों से हलफनामा पेश करने को कहा है।



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