मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ बेंच ने एक याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए अनोखी शर्तें पूरा करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इसलिए शर्तों के साथ सुनवाई करने की मंजूरी प्रदान की क्योंकि याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेश को पूरा करने के लिए देरी की थी।
अब अदालत ने सुनवाई के साथ विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता कपिल अग्रवाल को 15 दिनों के अंदर ग्वालियर स्थित मर्सी होम में जाकर वहां उन्हें कम से कम एक घंटा बिताना होगा।इसके साथ हो वहां मौजूद लोगों को लगभग 1000 रुपए के फल या मिठाई वितरित करने होंगे।
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें वहां के एक घंटे के अनुभव लिखकर एक रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी, जिसमें बताया जाए कि कैसे व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है
याचिका फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दी
आपको बता दें यह मामला पहले के आदेश से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने कपिल अग्रवाल को स्वर्ग सदन में सेवा करने और 2000 रुपये की खाद्य सामग्री ले जाने का निर्देश दिया था। कपिल अग्रवाल ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में सुधार का वादा किया। अदालत ने उनकी तत्परता को देखते हुए देरी को माफ कर दिया। याचिका फिर से सुनवाई के लिए बहाल कर दी।
