मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित कर दी गई। इस प्रक्रिया में मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव सामने आया है। शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर मीडिया को जानकारी दी। प्रदेश में पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद यह संख्या घटकर 5,31,31,983 रह गई थी। यानी सत्यापन और विलोपन की प्रक्रिया में करीब 42.74 लाख नाम सूची से बाहर हुए। हालांकि दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,39,81,065 हो गई। इस प्रकार ड्राफ्ट सूची के बाद 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि  दर्ज की गई, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची की तुलना में 1.60 प्रतिशत अधिक है। यदि प्रारंभिक आंकड़े से तुलना करें तो अंतिम सूची में अब भी लगभग 34.25 लाख मतदाता कम हैं। यह कमी मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टियों के कारण हुई है।

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इंदौर और भोपाल में सर्वाधिक वृद्धि

जिलावार आंकड़ों में इंदौर में सबसे अधिक 66 हजार 825 मतदाताओं में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे वहां कुल मतदाता संख्या बढ़कर 24 लाख 86 हजार 996 हो गई। राजधानी भोपाल में 58 हजार 420 की शुद्ध बढ़ोतरी के साथ कुल मतदाता संख्या 17 लाख 45 हजार 453 पहुंच गई। इसके अलावा जबलपुर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और रीवा जैसे जिलों में भी मतदताओं की संख्या बढ़ी है। वहीं, शाजापुर, आगर मालवा, अलीराजपुर और हरदा जैसे जिलों में वृद्धि का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। हालांकि अधिकांश जिलों में 1 से 2.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर्ज की गई है।

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अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 533 सहायक अधिकारी तथा 71,930 बीएलओ की भागीदारी रही। लगभग चार माह तक घर-घर सर्वेक्षण कर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध है। नए 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता प्रपत्र-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि त्रुटि सुधार के लिए प्रपत्र-8 और आपत्ति के लिए प्रपत्र-7 प्रस्तुत किया जा सकता है।



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