इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट 6 अप्रैल से दोपहर ढाई बजे से नियमित सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि बहस में पहले याचिकाकर्ताओं के तर्कों को सुना जाएगा। इसके बाद आपत्तिकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। भोजशाला मामले में पांच याचिकाएं लगी हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति भी रखी गई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

 

मुस्लिम पक्ष ने एएसआई द्वारा वीडियोग्राफी और रंगीन फोटोकॉपी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के समक्ष ही अपनी बात रखें।

 

आपको बता दें कि एएसआई ने 98 दिनों तक भोजशाला का सर्वे किया और दो हजार से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की थी। इसके बाद दो जजों ने भी धार जाकर भोजशाला व मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने एएसआई द्वारा किए गए सर्वे पर सवाल उठाए थे और उसके तथ्यों को खारिज किया। उनका कहना था कि सर्वे ठीक तरीके से नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट से सर्वे के दौरान की गई वीडियोग्राफी के डेटा की मांग भी की गई थी।



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