मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद बड़ी संख्या में नाम कटने का मामला सामने आया है। प्रदेशभर में SIR प्रक्रिया के जरिए 42 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला है, जहां चार लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं।भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने SIR के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची जारी की। आंकड़ों के अनुसार, SIR से पहले भोपाल जिले में कुल 21 लाख 25 हजार 908 मतदाता पंजीकृत थे। पुनरीक्षण के बाद यह संख्या घटकर 16 लाख 87 हजार 33 रह गई है। यानी राजधानी में 4 लाख 38 हजार 875 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, भोपाल की गोविंदपुरा और नरेला विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। प्रारूप प्रकाशन के मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं और SIR के दूसरे चरण में दावा-आपत्ति की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

किन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कटे

-गोविंदपुरा विधानसभा: 97,052 नाम कटे

-नरेला विधानसभा: 81,235 नाम कटे

-मध्य विधानसभा: 67,304 नाम कटे

-दक्षिण-पश्चिम विधानसभा: 63,432 नाम कटे

-हुजूर विधानसभा: 65,891 नाम कटे

-उत्तर विधानसभा: 51,058 नाम कटे

-बैरसिया विधानसभा: 12,903 नाम कटे

किन कारणों से हटे नाम

– मृत मतदाता: 33,791

– अनुपस्थित मतदाता: 1,01,503

– स्थानांतरित मतदाता: 2,86,661

– दोहरी प्रविष्टि: 14,171

– अन्य कारण: 2,749

नो-मैपिंग मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस

जिले में सेल्फ मैपिंग मतदाताओं की संख्या 6,56,611, प्रोजनी (परिवार) मैपिंग 9,13,497 और नो-मैपिंग मतदाताओं की संख्या 1,16,925 है। नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।

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14 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे दावा-आपत्ति

जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में नहीं हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा-आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। दावों और आपत्तियों के निराकरण के बाद 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।भोपाल जिले के 85 वार्डों में बनाए गए हेल्प डेस्क पर एईआरओ प्रतिदिन नोटिसों की सुनवाई करेंगे। मतदाताओं को नोटिस मिलने के सात दिन बाद सुनवाई की तारीख दी जाएगी।

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नए मतदाता भी कर सकेंगे आवेदन

इस दौरान 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाता फार्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और संशोधन या स्थानांतरण के लिए फार्म-8 जमा किया जा सकेगा। आवेदन बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन NVSP पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए किए जा सकते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे प्रारूप सूची में अपना नाम जरूर जांच लें और जरूरत होने पर समय रहते दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।

 



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