भोपाल की अरेरा कॉलोनी में संचालित एक शराब दुकान को लेकर बढ़े विवाद ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया है। मानवाधिकार आयोग की आपत्ति के बाद गुरुवार को जिला प्रशासन की चार सदस्यीय टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। रहवासियों का दावा है कि दुकान मंदिर से 50 मीटर से भी कम दूरी पर संचालित हो रही है।मामले में प्रियंक कानूनगो पहले ही स्थल निरीक्षण कर चुके हैं। आयोग ने कलेक्टर को 20 मार्च तक ठोस कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में निष्पक्ष कार्रवाई न होने पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत सख्त कदम उठाने की चेतावनी भी दी गई है।

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रहवासियों की आपत्ति क्या है?

स्थानीय लोगों का कहना है कि आवासीय क्षेत्र में स्थित आर्य समाज मंदिर अरेरा कॉलोनी के पास और अनुश्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल के समीप शराब दुकान चलना आबकारी नियमों के विपरीत है। उनका आरोप है कि दुकान के कारण सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, महिलाओं की असुरक्षा और असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

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पिछले एक वर्ष से विरोध

रहवासियों का कहना है कि वे पिछले एक वर्ष से विरोध कर रहे हैं। उनका मांग है कि दुकान को तत्काल अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और यदि आवंटन में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। अब नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय होगा।

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