दतिया से विधायक राजेंद्र भारती के मामले में न्यायालय द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर स्पष्ट किया कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि  लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो वह स्वतः अयोग्य हो जाता है। न्यायालय के निर्णय के बाद यह सूचना विधानसभा को मिली, साथ ही एक नागरिक द्वारा भी इस फैसले के पालन का आग्रह किया गया था।



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