भोपाल शहर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 1.38 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यह निर्णय सुनाया। साथ ही मुआवजा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक, वाहन स्वामी और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अरेरा हिल्स, भोपाल द्वारा संयुक्त रूप से अदा की जाएगी।
प्रकरण के अनुसार, 32 वर्षीय विनीत खुशलानी, जो एक निजी कंपनी में डायरेक्टर थे, 4 जून 2024 को शाम करीब 5 बजे अपने दोपहिया वाहन से एमपी नगर से वल्लभ भवन की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे भोपाल के सतपुड़ा भवन के सामने पहुंचे, एक कार चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घायल विनीत को तत्काल जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर होने पर हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद थाना अरेरा हिल्स पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर वाहन चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मृतक के परिवार की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा और नंदकिशोर शर्मा ने मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया।