ग्वालियर में 31 मार्च तक अपना बकाया संपत्ति कर जमाकर वर्तमान वर्ष की सिर्फ संपत्तिकर की राशि में 50% छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा 31 मार्च क …और पढ़ें

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 03:47:54 AM (IST)Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 03:47:54 AM (IST)

ग्वालियर नगर निगम का अल्टीमेटम, 31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करने पर 50% छूट, देरी की तो भरना होगा दोगुना टैक्स
31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करने पर 50% छूट। (AI से जेनरेट की गई इमेज)

HighLights

  1. ग्वालियर में बकाया टैक्स जमा करने का आखिरी मौका
  2. निगमायुक्त ने राजस्व निरीक्षकों को दिया 7 दिन का टारगेट
  3. अमले के साथ होगी बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के नागरिक 31 मार्च तक अपना बकाया संपत्ति कर जमाकर वर्तमान वर्ष की सिर्फ संपत्तिकर की राशि में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा 31 मार्च के बाद उन्हें संपत्ति कर दोगुना भरना पड़ेगा। इसके लिए सभी कर संग्रहक क्षेत्र में जाकर नागरिकों को जानकारी दें और अधिक से अधिक संपत्ति कर जमा कराएं।

ये निर्देश नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने संपत्ति कर वसूली समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार, उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, मुकेश बंसल, रजनीश गुप्ता सहित सभी राजस्व निरीक्षक एवं कर संग्रहक उपस्थित रहे।

अधिकारियों को चेतावनी

निगम मुख्यालय में आयोजित बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि अभी तक लगभग 101 करोड़ रुपये की संपत्ति कर वसूली हुई है। 31 मार्च तक हर हाल में 125 करोड़ रुपये तक संपत्ति कर जमा कराना है। इसके साथ ही लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और सभी उपायुक्तों व राजस्व निरीक्षक को अगले सात दिवस का लक्ष्य देते हुए निर्देशित किया कि दिए गए लक्ष्य के अनुरूप संपत्ति कर वसूल नहीं होता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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बड़े बकायेदारों पर मदाखलत अमले के साथ होगी कार्रवाई

निगमायुक्त ने वसूली की समीक्षा करते हुए वार्डवार जानकारी ली और संबंधित राजस्व निरीक्षक व कर संग्रहक को आगामी सात दिवस में संपत्ति कर वसूली के लक्ष्य दिए। बैठक में यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी बड़े बकायेदारों से संपर्क करें और उनसे संपत्ति कर जमा कराएं। अगर कर जमा करने में आनाकानी करते हैं, तो मदाखलत अमले के साथ कार्रवाई करें।



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