टेंट हाउस संचालक सूरज जखोदिया की हत्या के मामले में आरोपित आसिफ खान उर्फ छोटू खान को फिर राहत नहीं मिली। …और पढ़ें

HighLights
- टेंट हाउस संचालक मर्डर केस।
- आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज।
- SC/ST एक्ट के तहत दर्ज केस।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। टेंट हाउस संचालक सूरज जखोदिया की हत्या के मामले में आरोपित आसिफ खान उर्फ छोटू खान को फिर राहत नहीं मिली। विशेष न्यायालय, एससी/एसटी अधिनियम, ग्वालियर के विशेष न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान ने उसकी दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
यह मामला बहोड़ापुर थाने में दर्ज है। मामले के अनुसार 14 फरवरी 2023 को टीपी नगर स्थित गोदाम में सूरज जखोदिया मृत पाए गए थे।
हत्या और लूट का मामला
उनकी पत्नी अंजली ने अपने भाई योगेश कुमार जाटव को सूचना दी थी कि सूरज घर नहीं लौटे हैं। जब स्वजन गोदाम पहुंचे तो बाहर बाइक खड़ी मिली और अंदर जाकर देखा तो सूरज खून से लथपथ पड़े थे, पास में खून लगा हथौड़ा मिला था।
पुलिस ने जांच के बाद आसिफ खान को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपित से लूट की रकम में से 11 हजार रुपये और एक मोबाइल जब्त किया गया।
मामले में हत्या, लूट और एससी/एसटी एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं और चालान कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि आसिफ खान की पहली जमानत याचिका पांच अप्रैल 2023 को खारिज हो चुकी है। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर अपीलें भी निरस्त हो चुकी हैं।
शासन और फरियादी पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने गंभीर आरोप और पहले जमानत खारिज होने का हवाला देते हुए दूसरी जमानत अर्जी भी नामंजूर कर दी।
