दिवंगत आईएएस अरविंद जोशी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में उनके परिवार के सामने नई मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल संसाधन विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव रहे जोशी की लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी तौर पर अटैच किया है। इससे पहले उनकी 8.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर पहले ही तीन बार कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार उनके नाम पर बने रिसॉर्ट और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं।

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ईडी के अनुसार, अरविंद जोशी पर 1979 से 2010 तक की अवधि में कुल 41.87 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अपने वैध आय के स्रोतों के अलावा संगठित और अवैध तरीकों से संपत्तियों में निवेश किया। कई संपत्तियां उनके परिवार और सहयोगियों के नाम पर की गईं, ताकि अवैध आय को छुपाया जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि जोशी ने कुछ संपत्तियां अपने सहयोगी एसपी कोहली और उनके परिवार के नाम पर खरीदी। इसके लिए उन्होंने फर्जी कंपनी बनाई और उसके प्रबंधक के रूप में एसपी कोहली को नामित किया। साथ ही, कुछ संपत्तियों पर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर उन्हें अपने परिवार के नाम पर हस्तांतरित किया।

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ईडी ने अब भोपाल में स्थित उनके नाम की आवासीय भूखंड, कृषि भूमि और चल रहे रिसॉर्ट को अपराध की आय मानते हुए अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पीएमएलए 2002 के तहत उठाया है। इससे पहले भी जोशी की संपत्तियों की तीन अस्थायी कुर्की की गई थी, जिनका कुल मूल्य लगभग 8.5 करोड़ रुपये था।



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