नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वाहन खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ग्वालियर और उज्जैन के व्यापार मेलों में रोड टैक्स (Road Tax) में 50 प्रतिशत की छूट देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन के लिए भेज दी है।

मध्य प्रदेश के दो बड़े मेलों को सौगात

सरकार का यह निर्णय ग्वालियर व्यापार मेले और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले दोनों पर समान रूप से लागू होगा। संपूर्ण मेला अवधि के दौरान वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को इस छूट का लाभ मिलेगा। ग्वालियर में यह मेला 25 फरवरी 2026 तक संचालित होगा।

ग्राहकों की जेब में बचेंगे ₹90,000 तक रोड टैक्स में इस रियायत के कारण मेले में वाहनों की मांग तेजी से बढ़ती है।

यदि कोई ग्राहक 10 लाख रुपये तक का वाहन खरीदता है, तो उसे रोड टैक्स के रूप में करीब 80 से 90 हजार रुपये की सीधी बचत होती है।

पिछले वर्ष ग्वालियर मेले में 28,626 वाहन बिके थे, जबकि उज्जैन में यह आंकड़ा 36,225 तक पहुँचा था।

इन रियायतों के बावजूद, भारी बिक्री के चलते सरकार को पिछले सत्र में 185 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

पंजीकरण की शर्तें

इस छूट का लाभ लेने के लिए वाहन का स्थाई पंजीकरण उसी जिले (ग्वालियर या उज्जैन) के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में होना अनिवार्य होता है, जहाँ से वाहन खरीदा गया है।



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