इंदौर में चीनी मांझे की वजह से तीन लोगों की जान जा चुकी है। परेशान पुलिस और प्रशासन ने अब एक अजीब फरमान निकाल दिया है जिससे संक्रांति के पहले व्यापारी और पतंग उड़ाने वाले दोनों अजीब स्थिति में आ गए हैं। फरमान यह है कि आप पतंग तो बेच सकते हैं पर मांझा नहीं बेचना है। शहर के प्रमुख बाजारों में पतंग तो है पर मांझा नहीं है। मांझे की चरखी तो है पर उसमें मांझा नहीं है। इन सबके बीच व्यापारियों का कहना है कि एक दिन की कमाई से ही पूरा घर चलता है पर यह आदेश सालभर की कमाई बर्बाद कर देगा। 

क्या है आदेश

पुलिस ने प्रमुख पतंग बाजारों में पोस्टर और बैनर लगवाए हैं। इन पर लिखा है कि यहां पर किसी भी तरह का मांझा या धागा नहीं मिलेगा। सिर्फ पतंग ही उपलब्ध है। दुकानदारों को यह आदेश हर दुकान पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ में पुलिस थानों के नंबरों के बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं। इन पर लिखा है कि कोई भी दुकानदार यदि चाइनीज मांझा बेचते हुए दिखे तो आप तुरंत सूचना दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। 

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क्यों आया यह फरमान

पुलिस और व्यापारियों ने बताया कि कुछ बाजारों में लगातार चाइनीज मांझे के बिकने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस के छापे में भी कई बाजारों में चाइनीज मांझे मिले। इसके बाद पुलिस ने इन सभी बाजारों में हर दुकान पर मांझे के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। 

व्यापारी बोले, धंधा चौपट हो गया

व्यापारियों ने कहा कि सालभर का धंधा एक ही दिन में होता है। हम इंदौर से पूरे मप्र में पतंग और धागा भेजते हैं। अचानक से आए इस आदेश ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया है। इसकी वजह से हम बड़ा नुकसान होगा। 

कुछ बाजारों में बेचने की अनुमति 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर के कुछ बाजारों में मांझा बेचने की अनुमति दी गई है। यहां पर पूरे समय पुलिसकर्मी मौजद हैं। उनकी देखरेख में ही मांझा बेचने की अनुमति दी गई है। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने यह निर्णय लिया है। 

एक महीने में तीन की जान गई, कई घायल

इंदौर में एक महीने के दौरान ही चाइनीज मांझे से तीन लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लगातार पक्षियों के मरने की भी सूचना मिल रही है। इन सब वजहों से चाइनीज मांझे के उपयोग पर सजा तय की गई है। 

बेचने और उपयोग करने वाले दोनों पर पुलिस कार्ऱवाई होगी

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि चाइनीज मांझा बेचने और उपयोग करने वाले दोनों ही लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि दोनों पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

गैर इरादतन हत्या का केस होगा

कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 (1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं, तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।



 



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