2.52 करोड़ ठगी मामले में आरोपी गुरजीत सिंह को राहत नहीं मिली। सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की। हाई कोर्ट की शर्त पूरी न करने पर जेल में ह …और पढ़ें

Publish Date: Wed, 08 Apr 2026 09:08:42 AM (IST)Updated Date: Wed, 08 Apr 2026 09:08:42 AM (IST)

2.52 करोड़ की ठगी के आरोपी को कोर्ट से लगा झटका, जमानत अर्जी खारिज
ठगी मामले में आरोपी को बड़ा झटका। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 2.52 करोड़ ठगी मामले में आरोपी जेल में बंद
  2. सत्र न्यायालय ने अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की
  3. हाई कोर्ट ने जमानत पर शर्त रखी थी पहले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 2.52 करोड़ रुपये की ठगी मामले में आरोपी गुरजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। गुरजीत सिंह फिलहाल 27 अप्रैल से जेल में बंद है।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहले ही उसे जमानत दे चुका है, लेकिन 15.19 लाख रुपये जमा करने की शर्त लगाई गई थी। आर्थिक परेशानी के कारण वह यह रकम जमा नहीं कर सका, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाया। उसके बाद गुरजीत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां इस शर्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी के आधार पर उसने सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत मांगी।



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