मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने आबकारी नीति 2026-27 पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति को लेकर राज्य कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। देवड़ा ने नीति की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राजस्व पारदर्शिता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यो की हेरिटेज मदिरा को प्रदेश में शुल्क मुक्त रखा जाएगा। अब शराब ठेकों में ई बैंक गारंटी ही मान्य की जाएगी। 

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अहाते बंद ही रहेंगे

देवड़ा ने बताया कि नर्मदा नदी के तट से 5 किलोमीटर की दूरी तक शराब दुकानों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। पवित्र नगरों में भी मदिरा दुकानों पर रोक जारी रहेगी। वर्ष 2026-27 में कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी और दुकानों के अहाते बंद ही रहेंगे। साथ ही दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। नीति के तहत प्रदेश की सभी 3553 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर और ई-ऑक्शन के माध्यम से होगा। आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। अधिकतम पांच दुकानों का एक समूह बनाकर तीन-चार चरणों में ई-टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल ई-चालान या ई-बैंक गारंटी ही मान्य होगी।

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जनजातीय समूहों और निर्यात को बढ़ावा

डिप्टी सीएम ने बताया कि निर्यात प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं को अपने उत्पाद की कीमत स्वयं पोर्टल पर घोषित करने की सुविधा दी गई है। लेबल पंजीयन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि प्रदेश के जनजातीय स्व-सहायता समूहों द्वारा महुआ से निर्मित मदिरा को अन्य राज्यों में ड्यूटी मुक्त कराने के प्रयासों के तहत, उन राज्यों की हेरिटेज या विशेष मदिरा को मध्यप्रदेश में ड्यूटी फ्री करने का प्रावधान किया गया है। इससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलेगा और जनजातीय समूहों की आय में वृद्धि होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह नीति सामाजिक संतुलन, पारदर्शिता और आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

 



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