e-Zero FIR: अब राज्य में 1 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही वह स्वतः एफआईआर में बदल जाएगी। दिल्ल …और पढ़ें
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नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ग्वालियर से मध्य प्रदेश में ‘ई-जीरो एफआईआर’ सेवा का ऐतिहासिक शुभारंभ किया। अब राज्य में 1 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही वह स्वतः एफआईआर में बदल जाएगी। दिल्ली के बाद इस हाईटेक व्यवस्था को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। 24 घंटे में ही साइबर ठगी के मामलों में 15 ई-जीरो एफआइआर शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज हुई हैं।
ई-जीरो एफआइआर प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा राज्य
साइबर अपराध करने वाले अपराधी और ठगी गई राशि पीड़ितों को आसानी से वापस दिलाने के लिए 19 मई को दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई-जीरो एफआइआर प्रणाली शुरू की गई थी। अब मप्र देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां साइबर ठगी के मामलों में ई-जीरो एफआइआर शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ पुलिस जिम्मेदारी के साथ त्वरित कार्रवाई करेगी, बल्कि पीड़ितों की सुनवाई और ठगी की रकम वापस मिलने में सुविधा होगी।
एनसीआरपी और 1930 पर एक लाख से ज्यादा की ठगी की शिकायत
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध की पड़ताल और पीड़ितों की त्वरित सुनवाई के लिए आइ4सी(भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) का गठन किया था। आइ4सी द्वारा एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) और 1930 हेल्पलाइन लांच की। इसके जरिये शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन शिकायत ही दर्ज होती है, एफआइआर नहीं। अब मप्र में एक लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी में सीधे ई-जीरो एफआइआर दर्ज होगी। जैसे ही एनसीआरपी या 1930 पर एक लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की शिकायत आएगी तो शिकायत स्वत: ही ई-जीरो एफआइआर में परिवर्तित होकर एनसीआरपी के जरिये ही मप्र के जिस जिले से फरियादी ने शिकायत की होगी, उस जिले के संबंधित थाने को स्थानांतरित हो जाएगी।
ऐसे होगी ई-जीरो एफआइआर
जैसे ही एक लाख रुपये या इससे अधिक की साइबर ठगी हो तो तुरंत cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर भी तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें एक लाख रुपये से अधिक की ठगी में तुरंत ई-जीरो एफआइआर दर्ज होगी। जो संबंधित थाने को स्थानांतरित हो जाएगी। ई-जीरो एफआइआर का मैसेज शिकायतकर्ता को टेक्सट मैसेज के जरिये पहुंचेगा। इसके 72 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को थाने पहुंचना होगा। जिससे ई-जीरो एफआइआर नियमित FIR में परिवर्तित हो जाए।
पुलिस बहाने नहीं बना सकेगी
अभी साइबर ठगी के मामले में सबसे पहले पुलिस टालने का प्रयास करती है। एफआइआर तो बहुत कम होती हैं। अब ई-जीरो एफआइआर सीधे थाने में स्थानांतरित होगी। इसके बाद थाना प्रभारी को त्वरित संज्ञान लेकर विवेचक नियुक्त करना होगा। सबसे पहले खाता फ्रीज, कॉल डिटेल पड़ताल, आइपी एड्रेस पड़ताल शुरू करनी होगी।
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